मध्यप्रदेश सरकार का फैसला: कर्मचारियों को मासिक भत्तों के साथ मिलेगा 5 से 10 प्रतिशत तक वेतन इजाफा
भोपाल: नवरात्रि का त्यौहार अपने साथ कई सारी खुशियां लेकर आई है। इन खुशियों के चलते मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। राज्य सरकार ने उनके वेतन भत्तों में इजाफा कर दिया है। इससे उनके वेतन में 5 से 10 प्रतिशत तक का इजाफा होगा। मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता के साथ ही कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भी फायदा मिलेगा।
मासिक वाहन भत्ता
किलोमीटर स्वयं की गाड़ी से दूसरे के साधन से
- 201 से 300 1350 550
- 301 से 450 2050 750
- 451 से 600 2500 950
- 601 से 800 3000 1100
- 800 से अधिक 3700 1250
दैनिक भत्ता
- ए श्रेणी: 375, 550 रुपए।
- बी श्रेणी: 300, 440 रुपए।
- सी श्रेणीः 225, 330 रुपए।
- डी श्रेणी: 185, 280 रुपए।
- ई श्रेणी: 125, 190 रुपए।
(दूसरी राशि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए)
गृह भाड़ा भत्ता
- 7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवास पर मूल वेतन का 10%।
- 3 लाख से अधिक पर 7 से कम जनसंख्या वाले नगरों में निवास पर लिए मूल वेतन का 7%।
- 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवास पर मूल वेतन का 5%।
अधिकारी-कर्मचारियों की श्रेणियों के हिसाब से सरकार ने हवाई, रेल और बस यात्रा पर भत्ता, मील भत्ता, यात्रा के दौरान ठहरने की पात्रता, तबादला होने पर सामान परिवहन और शासकीय सेवकों को स्थाई यात्रा भत्ते में भी वृद्धि की है। यह उन्हें वेतन व श्रेणी के हिसाब से मिलेंगे।
अनुग्रह राशि भी बढ़ी
शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके परिवर को वेतनमान में बैंड वेतन एवं बैंड वेतन के योग के छह माह के बराबर अधिकतम 50 हजार रुपए तक अनुग्रह राशि दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 125000 रुपए स्वीकृत की गई है। शासकीय चिकित्सकों को वेतन बैंड में समान वेतन तथा ग्रेड वेतन में नॉन प्रक्टिस एलांउस 25 प्रतिशत था, अब यह 20 प्रतिशत मिलेगा।

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